फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बाइक से युवती को टक्कर मारने के दोषी को छह माह की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सोलन। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्की की अदालत ने दोषी विनोद कुमार को छह माह की सजा सुनाई है। दोषी की बाइक की टक्कर से युवती की मौत हो गई थी। दोषी चालक को छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना किया गया है।
जानकारी के अनुसार शांता देवी निवासी कुनिहार के बयान के अनुसार 16 नवंबर 2015 को जब वह अपनी बेटी अंजू के साथ सब्जी लेने बाजार गई थी। शाम को 5:30 बजे सब्जी लेकर वापस आ रहे थे कि गली की तरफ से एक मोटरसाइकिल आया जिसे विनोद कुमार निवासी गांव कुंडलू, नालागढ़ चला रहा था। बाइक उसकी बेटी अंजू से टकराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अंजू को इलाज के लिए सीएचसी कुनिहार और बाद में आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया जहां उसकी मौत हो गई। मौजूदा केस की तफ्तीश एएसआई जीतराम और रविंद्र कुमार ने की। अभियोजन पक्ष ने केस में 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें