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जीएसटी नंबर अंकित करने को दी 30 दिन की मोहलत

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अमर उजाला ब्यूरो
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सोलन। आबकारी एवं कराधान विभाग ने जीएसटी नंबर अंकित न करने वाले दुकानदारों को 30 दिन की मोहलत दी है। आगामी एक माह में दुकानों के बाहर नंबर अंकित नहीं होंगे तो दुकानदारों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग लगातार जीएसटी के प्रति दुकानदारों को जागरूक कर रहा है। साथ ही इस बात की भी नसीहत दी जा रही है कि वे दुकानों के बाहर अपना जीएसटी नंबर अंकित करें जिससे खरीदारों या निरीक्षकों को इसकी जानकारी मिलती रहे। हालांकि अभी तक किसी भी दुकानदार ने जीएसटी नंबर दुकान के बाहर अंकित नहीं किया है। ऐसे में आबकारी एवं कराधान विभाग ने 30 दिन की मोहलत सभी कारोबारियों को दी है। इस मोहलत के खत्म होते ही विभाग जीएसटी के नियम 18 व 5 के तहत नियमों की अवहेलना करने पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाएगा। सोलन शहर में अधिकतर कारोबारियों ने इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी जीएसटी नंबर को नहीं लगाया है।
ई-वे बिल के तहत 28 लाख 83 हजार जुर्माना वसूला
आबकारी एवं कराधान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में शहर के अलग-अलग हिस्सों में वाहनों की चेकिंग की। इसमें पीजीटी यात्रा एवं भाड़ा कर के तहत 768 वाहनों की चेकिंग की गई। इसमें 28 लाख 83 हजार जुर्माना वसूला गया। विभाग का दावा है कि 50 हजार से अधिक का सामान बिना ई-वे बिल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है।
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विभाग लेगा कड़ा संज्ञान : हिमांशु
आबकारी एवं कराधान विभाग के उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी हिमांशु ने बताया कि विभाग अभी कारोबारियों को जीएसटी नंबर लगाने के बारे में विभागीय निरीक्षकों के माध्यम से जागरूक कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसके बाद एक महीने का समय दिया जाएगा। यदि जीएसटी नंबर को दुकानों के बाहर प्रदर्शित नहीं किया गया तो नियम के हिसाब से 25 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
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