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Sirmour News: तारुवाला चौक, शुभखेड़ा व शिवपुर मार्ग पर खनन सामग्री ढ़ोने वाले वाहनों का समय तय

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तारुवाला चौक, शुभखेड़ा और शिवपुर मार्ग पर खनन सामग्री वाहनों का समय तय
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खनन सामग्री वाहनों का समय रात 9 से सुबह 5 बजे तक निर्धारित : गुंजीत चीमा
एसडीएम बोले, बैठक के बाद जन सुरक्षा के दृष्टिगत शनिवार से आदेश होंगे लागू

संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। पांवटा साहिब के चौक, शुभखेड़ा और शिवपुर मार्ग पर भी अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक खनन सामग्री ढोने वाले ट्रक, टिपर, डंपर व ट्राले का आगमन व प्रस्थान हो सकेगा। एसडीएम पांवटा ने पुलिस अधिकारी के साथ आयोजित बैठक के बाद जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत ये फैसला लिया है। जन सुरक्षा को देखते हुए शनिवार से ही निर्धारित समय पर खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए आदेश लागू कर दिए जाएंगें। एसडीएम पांवटा गुंजीत सिंह चीमा ने बैठक के बाद ये जानकारी दी।

एसडीएम ने बताया कि 26 अक्तूबर 2023 को जारी अधिसूचना में जिला दंडाधिकारी सिरमौर के आदेशों के अनुसार पहले ही जन सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत बांगरन चौक से हरिपुर टोहाना, पुरुवाला, मानपुर देवड़ा, गोजर अडायन, विश्वकर्मा चौक, देवीनगर कुंजा मतरालियों रामपुरघाट पर खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक निर्धारित किया गया था।
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उपमंडल पुलिस अधिकारी पांवटा ने बैठक में संज्ञान में लाया है कि तारुवाला चौक, शुभखेड़ा और शिवपुर मार्गों पर भी खनन सामग्री ढोने वाले ट्रक, ट्रेक्ट्रर, ट्राले व टिप्परों का आवागमन होता है जिस कारण से इस मार्ग पर यातायात बढ़ने के कारण यहां पर यातायात जाम अकसर लगता है जिससे आम जनता को असुविधा होती है।
एसडीएम ने बताया कि ये मार्ग दिनांक 26 अक्तूबर 2023 को जारी अधिसूचना में शामिल नहीं है। इसलिए आम जनता की सुविधा तथा संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इन सड़कों पर भी खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के आगमन और प्रस्थान का समय निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।
डीएसपी पांवटा के साथ आयोजित बैठक में चर्चा के उपरांत जन सुरक्षा को देखते हुए तारुवाला चौक, शुभखेड़ा और शिवपुर मार्गों पर भी रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक समय निर्धारित कर दिया गया है। शनिवार से ही ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू व अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।
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एसडीएम पांवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा ने कहा कि इसके अतिरिक्त यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को इन मार्गों पर मरम्मत के लिए उक्त निर्धारित समय अवधि के अतिरिक्त जाना चाहता है तो इसके लिए उप मंडल कार्यालय पांवटा से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी।
संवाद
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