सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य के चलते जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
छोटे वाहन, एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट
संवाद न्यूज एजेंसी
शिलाई/कफोटा (सिरमौर)। उपमंडल कफोटा के अंतर्गत आने वाली बड़वास-चौकी मृगवाल सड़क पर सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य के चलते भारी वाहनों की आवाजाही पर 19 जून तक रोक लगा दी गई है। कार्यकारी जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. एलआर वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार उक्त सड़क पर 19 जून तक भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन ने निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही से सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों के छोटे वाहन, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
बड़वास-चौकी मृगवाल सड़क बड़वास, चन्नू, सुनला और पिहाई सहित आसपास के कई गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसी कारण प्रशासन ने सड़क को पूरी तरह बंद करने के बजाय केवल भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। कार्यकारी जिला दंडाधिकारी ने वाहन चालकों से आदेशों का पालन करने और निर्माण कार्य में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।