संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। गर्मियों में पेयजल किल्लत के चलते जल शक्ति विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, पेयजल आपूर्ति लाइन से टुल्लू पंप जोड़ने वालों के खिलाफ जल शक्ति विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। पेयजल आपूर्ति लाइन से टुल्लू पंप जोड़ने पर पकड़े गए तो विभाग 2500 रुपये जुर्माना लगाएगा। इसके बावजूद कोई उपभोक्ता नहीं माना तो बिना कोई सूचना दिए पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके लिए अधिशासी अभियंता ने संबंधित क्षेत्रों के सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
गर्मियां शुरू होते ही पांवटा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल संकट रहता है। कुछ स्थानों पर जल स्रोत सूखने से टेंकरों और पिकअप से पानी ढोना पड़ता है, इसलिए जल शक्ति विभाग जनता को पेयजल संरक्षण को लेकर जागरूक कर रहा है। जल शक्ति विभाग लोगों को वाहनों की धुलाई, पेयजल टंकियों के ओवर फ्लो रोकने, वाटर कूलर और वाटर मीटर चैंबर से लीकेज रोकने, नलकों को खुला छोड़ने और सीधे पेयजल आपूर्ति लाईन से टुल्लू पंप नहीं जोड़ने के लिए जागरूक कर रहा है। सीधे लाइन से टुल्लू पंप जोड़ने वालों पर जल शक्ति विभाग कार्रवाई करेगा। इस बारे में संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर कार्रवाई करने को कहा गया है।
पानी की किल्लत रोकने के लिए जल संरक्षण करना जरूरी
जल शक्ति विभाग पांवटा साहिब के अधिशासी अभियंता जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण करना जरूरी है ताकि पेयजल किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। कोई उपभोक्ता नियमाें का उल्लंघन करता है तो 2500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद फिर उल्लंघन करते पकड़े जाने पर बिना अग्रीम सूचना के कनेक्शन काट दिया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा पानी की बर्बादी करने, पेयजल टेंक ओवर फ्लो होने, जल आपूर्ति लाइन टूटने, लीकेज और टुल्लू पंप लगाने की तुरंत सूचना अपने क्षेत्र के सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता को दे सकते हैं।