नाहन। नाहन की वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उपासना शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े वसूली मामले में देवना ठाकुर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए सोरभ पुंडीर को 4.50 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार सौरभ पुंडीर ने देवना ठाकुर को संपत्ति खरीदने के लिए 4.50 लाख रुपये दिए थे। इसमें दो लाख रुपये नकद और 2.50 लाख रुपये ऑनलाइन भुगतान किए गए। राशि लौटाने के लिए देवना ने 4.50 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन बैंक में लगाने पर अपर्याप्त राशि के कारण चेक बाउंस हो गया।
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अदालत में देवना ठाकुर के पेश न होने पर उन्हें एकतरफा कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सोरभ पुंडीर समेत तीन गवाहों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने माना कि चेक जारी करने और रकम दिए जाने का तथ्य साबित हुआ है तथा बचाव पक्ष की ओर से इसका कोई खंडन नहीं किया गया। संवाद