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Sirmour News: दोषी चालक को एक वर्ष की कैद और 4,500 रुपये लगाया जुर्माना

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दोषी चालक को एक वर्ष की कैद और 4,500 रुपये लगाया जुर्माना
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जून 2014 में बाइक की टक्कर से बाप और बेटा हुए थे घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। सड़क हादसे के एक मामले में दोषी बाइक चालक को अदालत ने एक वर्ष कैद और 4,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2014 में पांवटा सतौन मार्ग पर बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में दो लोग घायल हो गए थे। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट-1 के न्यायाधीश की अदालत ने सुभाष मिश्रा पुत्र तारा चंद निवासी, पोओ व तहसील घनश्यामपुर जिला दरभंगा को सजा सुनाई है।

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पुत्र परस राम निवासी बालीवाला तहसील पांवटा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा कि 7 जून 2014 को अपने बेटे मनोज के साथ निजी कार्य के लिए बाइक पर गया था। शाम करीब 6:15 बजे जब बेटा बाइक चला रहा था तो राजबन की तरफ से एक बाइक वाले ने तेज रफ्तार व गलत दिशा में आकर हिट कर दिया। हादसे में दोनों बाप-बेटा को चोटें आईं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 13 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए।
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सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट-एक पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने दोषी चालक सुभाष मिश्रा (35) पुत्र तारा चंद निवासी, पोओ व तहसील घनश्यामपुर जिला दरभंगा बिहार को आईपीसी की धारा- 279 के तहत 6 माह कैद व 500 जुर्माना, धारा-337 के तहत 6 माह कैद और 500 जुर्माना, धारा -338 के तहत एक वर्ष कैद और 1000 रुपये जुर्माना, एमवी एक्ट की धारा-181 के तहत 500 जुर्माना, धारा-185 के तहत 6 माह कैद और 1000 रुपये जुर्माना तथा 196 एमवी एक्ट के तहत 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
संवाद
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