नाहन। नाहन स्थित परिवार न्यायालय में पति-पत्नी के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद का आपसी समझौते से समाधान हो गया। कुसुम लता की ओर से देवराज के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर तलाक की याचिका को अदालत ने वापस लिए जाने के बाद खारिज कर दिया।
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प्रधान न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुईं, जबकि प्रतिवादी भी अदालत में मौजूद रहे। मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ था। समझौते के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। अदालत ने उनका बयान दर्ज कर मध्यस्थ की रिपोर्ट पर विचार किया और याचिका वापस लिया जाना स्वीकार करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। संवाद