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वन भूमि को नुकसान पहुंचाने पर वसूला 53,375 रुपये का जुर्माना

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forest team fine 53375 rupees to accused of illegale dumping case in malgi area
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ददाहू/सतौन (सिरमौर)। आरक्षित वन भूमि को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। धारटीधार क्षेत्र की मालगी बीट के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि में मलबा गिराए जाने के मामले में वन विभाग की टीम ने एक जेसीबी को अपने कब्जे में लेकर उसे जुर्माना राशि लेकर अगले दिन छोड़ दिया है।
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जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान वन खंड अधिकारी छछेती इंद्र सिंह और वन रक्षक विजय सिंह ने देखा कि एनएच-707 के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के कर्मचारियों ने वन मंडल पांवटा साहिब के तहत मालगी बीट में कथित तौर पर सड़क का मलबा गिराकर वन भूमि को क्षति पहुंचाई है।
मंगलवार देर शाम को तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने जेसीबी (एचपी 71ए-1435) को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। अगले दिन बुधवार को 5.25 क्यूबिक मीटर मलबेे को आरक्षित वन क्षेत्र में गिराए जाने की डैमेज रिपोर्ट काट कर निर्माण कंपनी से 53.375 हजार रुपये का जुर्माना मुआवजे के रुप में वसूल किया। जुर्माना अदा करने के बाद ही जेसीबी को मुक्त किया गया है।
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वन मंडल पांवटा की कार्यवाहक डीएफओ उर्वशी ठाकुर ने मामले के पुष्टि करते हुए बताया कि वन भूमि को नुकसान पहुंचाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुआवजा अदा करने के बाद ही जेसीबी को छोड़ा गया है।
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