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चयनित स्थानों पर बिकेंगे पटाखे, बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी

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Firecrackers will be sold at selected places, license is required to sell
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नाहन (सिरमौर)। दीपावली पर जिले में चयनित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। पटाखे और आतिशबाजी बेचने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस दौरान संबंधित पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायतों की ओर से चयनित और उपलब्ध कराए गए स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री हो सकेगी।
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यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने शुक्रवार को जारी किए। उन्होंने बताया कि पटाखों को बेचने के लिए चयनित स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों को शेड में रखना होगा, जो गैर ज्वलनशील सामग्री से अलग हों और उस शेड में किसी गैर व्यक्ति का प्रवेश न हो। उन्होंने कहा कि बिक्री स्थल से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी और पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। जिले में सुबह छह बजे से पहले और रात को 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। साइलेंस जोन अस्पताल, स्कूल, न्यायिक परिसर और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे के अंदर आतिशबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
ईको फ्रेंडली दीपावली मनाएं जिलावासी
उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने जिलावासियों से ईको फ्रेंडली दिवाली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस वर्ष ईको फ्रेंडली दिवाली मनाने की कोशिश करें ताकि यह उत्सव सुरक्षित होने के साथ-साथ भव्य हो सके। उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर सस्ते में उपलब्ध होने वाले पटाखों की वजह से पर्यावरण में जहरीली गैस मिल जाती हैं और इन जहरीली गैसों से कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी पर्यावरण में बढ़ जाता है। इसके खतरनाक परिणाम होते हैं।
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