नाहन। सिरमौर जिला की राज्य लोक अदालत ने देशमेश ग्राफिक्स के मालिक देवेंद्र कुमार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से समझौते के बाद चेक बाउंस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक वर्ष की साधारण कैद और नौ लाख रुपये मुआवजे की सजा को रद्द कर दिया। मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज था। देवेंद्र कुमार को 25 फरवरी 2026 को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था।
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लोक अदालत में देवेंद्र ने बताया कि बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान कर दिया गया है। बैंक के अधिवक्ता ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए अपील निपटाने पर सहमति जताई। देवेंद्र कुमार के अधिवक्ता ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कंपाउंडिंग शुल्क माफ करने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही दोषसिद्धि व सजा का आदेश रद्द कर शिकायत खारिज कर दी गई। संवाद