ददाहू (सिरमौर)। शीतल पेय पदार्थों व डिब्बा बंद वस्तुओं पर अंकित मूल्य से अधिक दाम वसूलने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं है। विधिक माप विज्ञान माप एवं तोल मंडल सोलन के सहायक नियंत्रक पीसी चंदेल ने पिछले एक पखवाड़े के दौरान 400 से अधिक दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 90 चालान काटे हैं।
सहायक नियंत्रक के नेतृत्व वाली टीम इन दिनों जिला सिरमौर के दौरे पर हैं। वीरवार को टीम ने ददाहू बाजार में करीब आधा दर्जन दुकानों में छापेमारी की। उन्होंने परचून विक्रेताओं को सलाह दी कि जब वह डिब्बा बंद पैकिट वस्तुएं सप्लायर व निर्माता से खरीद करते हैं तो उसका बिल अवश्य लें ताकि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने बताया कि ऐसे जुर्म में पहली बार 25 हजार, दूसरी बार 50 व तीसरी बार एक लाख का जुर्माना सहित एक साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पिछले एक पखवाड़े में 90 चालान किए हैं। अधिकतर चालान शीतल पेय पदार्थों व डिंबा बंद पैकिटों पर विक्रय मूल्य का दर्ज न होना व विधि तोल यंत्रों का वार्षिक सत्यापन न करवाने के कारण किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चालान की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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शराब के भी वसूले जा रहे अधिक दाम
- जिला सिरमौर में स्थापित शराब के ठेकों पर शराब विक्रेता अंग्रेजी व बियर पर अधिक दाम वसूल कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं जिससे ग्राहकों को काफी चूना लग रहा है। विक्रेता बोतल पर अंकित मूल्य से 20 से 40 रुपये तक अधिक राशि वसूल रहे हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उधर ईटीओ मनोज कुमार ने बताया कि अंकित मूल्य से अधिक पैसे वसूलना गैरकानूनी है। उन्हें इस बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। इस बारे में संबंधित ठेकेदारों को निर्धारित मूल्यों पर शराब बेचने को आदेश दिए जाएंगे।