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नशीले पदार्थ रखने पर सात वर्ष का कारावास और 25 हजार जुर्माना

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नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अवीरा वासु की अदालत ने सोमवार को अशोक कुमार शर्मा पुत्र करनैल सिंह निवासी लबाणा तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर को सात वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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दोषी को यह सजा एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक महीने का साधारण कारावास और भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी एकलव्य ने की।
उन्होंने बताया कि दोषी अशोक कुमार को 7 जुलाई 2012 को पांवटा साहिब के विश्वकर्मा चौक पर एक हजार नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया था। दोषी पकड़े गए नशीले कैप्सूल के बारे में कोई लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर पाया। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। साथ ही मामला अदालत में पेश किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अशोक कुमार को सात वर्ष का कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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