चेक बाउंस मामले में सजा पर रोक, अपील तक राहत
नाहन। अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की दी सजा पर रोक लगाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश राजेंद्र सिंह बनाम चरण सिंह मामले में दिया है।
यह मामला साल 2019 का है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 27 फरवरी 2026 को चरण सिंह को दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद और 3 लाख का जुर्माना/मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब दोषसिद्धि के खिलाफ चरण सिंह ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि निपटारे में समय लग सकता है। इसी कारण सजा के फैसले को अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित कर दिया। अदालत ने शर्त लगाई है कि चरण सिंह को दो महीने के भीतर मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। साथ ही, 30,000 का व्यक्तिगत बांड और समान राशि की जमानतदार पेश करना होगा। इसके अलावा अगली सुनवाई की तारीख से पहले शपथपत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। संवाद