नाहन। अदालत ने भूमि प्रभावितों को 3,00,94,777 रुपये मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। यह आवेदन हुन्नर सिंह एवं अन्य बनाम रेणुका जी बांध परियोजना एवं अन्य और हरनाम सिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य से संबंधित है।
अदालत में दायर आवेदन में कहा गया था कि 2024 में पारित निर्णयों के तहत निर्धारित मुआवजा राशि कोर्ट में जमा की जा चुकी है। साथ ही इन निर्णयों के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। आवेदकों ने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। वहीं, प्रतिवादियों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 के हुन्नर सिंह एवं अन्य मामले में 1,64,08,786 और साल 2019 में हरनाम सिंह एवं अन्य मामले में 1,36,85,991 रुपये की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आवेदकों के हिस्से की राशि ब्याज सहित नियमानुसार जारी की जाए। साथ ही मृतक राधिका, सुख देवी और राम सिंह के हिस्से की मुआवजे की राशि उनके कानूनी वारिसों की सही पहचान के आधार पर बराबर अनुपात में जारी की जाए। संवाद