फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirmour News: अदालत 6

विज्ञापन
विज्ञापन
कोर्ट से मुआवजा राशि जारी करने का निर्देश
विज्ञापन

नाहन। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने एक आदेश पारित करते हुए आवेदकों को मुआवजा राशि जारी करने का निर्देश दिया। यह आदेश लजिंद्र और अन्य बनाम राज्य व अन्य मामले में पारित किया गया है।
विज्ञापन

यह आवेदन साल 2017 की याचिका में 22 जुलाई 2023 को पारित निर्णय के तहत प्रदान की गई। इसमें आवेदकों ने धन की अत्यंत आवश्यकता का हवाला देते हुए मुआवजा राशि जारी करने की प्रार्थना की। वहीं, प्रतिवादियों ने भी आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। नजीर रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवादियों ने अदालत में 1,74,29,786 राशि जमा कर दी थी और पुरस्कार के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी। इस स्थिति में अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदकों को उनके हिस्से के अनुसार राशि बैंक हस्तांतरण के माध्यम से जारी करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मृत याचिकाकर्ता सुमित्रा देवी का हिस्सा उनके कानूनी वारिसों लजिंद्र एवं कमलिंद्र को बराबर हिस्से में दिया जाए।
विज्ञापन

संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें