कोर्ट ने आवेदन मंजूर कर एसएचओ को दिए आदेश, जेसीबी से जमीन खोदने और निर्माण सामग्री जुटाने का था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने शिलाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामले में जारी स्टे आदेश के कथित उल्लंघन पर पुलिस को आदेश लागू कराने के निर्देश दिए हैं। सिविल जज विकास कपूर की अदालत ने पुलिस थाना शिलाई के एसएचओ को 5 अक्तूबर 2024 के आदेश को मौके पर पूरी तरह से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत के समक्ष आवेदक बाबू राम ने आरोप लगाया कि 2 जून 2026 को प्रतिवादी ने स्टे आदेश का उल्लंघन करते हुए जेसीबी मशीन से विवादित जमीन की खोदाई की और दीवार बनाने की तैयारी की। साथ ही, 3 जून को निर्माण सामग्री जुटाए जाने की शिकायत पुलिस में किए जाने की बात कही गई। प्रतिवादी ने इसका विरोध करते हुए आवेदन खारिज करने की मांग की। अदालत ने कहा कि आवेदक के शपथपत्र और मौके की तस्वीरों से प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की स्थिति सामने आती है।
वहीं, प्रतिवादी ने निर्माण या जेसीबी चलाने से इन्कार किया है। ऐसे में यदि वह निर्माण नहीं कर रहा है तो आदेश लागू होने से उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर आवेदन मंजूर कर दिया गया।