ददाहू क्षेत्र का मामला, पुलिस कर्मी ने कारोबारी को मरम्मत के लिए दिए थे आभूषण
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। उपमंडल ददाहू में एक आभूषण कारोबारी को पुलिस कर्मी की ओर से मरम्मत के लिए दिए आभूषण न लौटाना महंगा पड़ गया। अदालत ने चेक बाउंस के मामले में तहसील पच्छाद निवासी रोहित को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने फैसले में पाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के प्रति अपनी वैध देनदारी चुकाने के लिए दिए गए चेक का भुगतान नहीं किया, जिससे वह दोषी सिद्ध हुआ। हालांकि, सजा से पहले ही आरोपी ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया। इस पर अदालत ने नरमी बरतते हुए आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई और उसे रिहा कर दिया।
यह मामला नवंबर 2020 का है। शिकायतकर्ता अजय हिमाचल पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने आरोपी रोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी की आभूषण की दुकान है और शिकायतकर्ता ने अपने पारिवारिक आभूषण मरम्मत के लिए आरोपी को दिए थे। लेकिन लंबे समय तक न तो आभूषण लौटाए गए और न ही उसकी भरपाई की गई।
आरोपी ने देनदारी के बदले 10-10 हजार रुपये के दो चेक जारी किए, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर एक चेक सिग्नेचर डिफर और दूसरा अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।