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Sirmour News: नशीली दवाओं के मामले में दोनों आरोपी बरी

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यमुना बैरियर में युवकों से 720 कैप्सूल पकड़ने के थे आरोप
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सबूतों के अभाव में विशेष न्यायालय का फैसला, जमानत बांड निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। यमुना बैरियर पर नशीली दवाओं की बरामदगी से जुड़े मामले में विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों विवेक शील और पंकज गौतम को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
मामला अप्रैल 2014 का है, जब चुनाव ड्यूटी के दौरान पुलिस ने यमुना बैरियर पर एक मोटर साइकिल को जांच के लिए रोका था। मोटर साइकिल पर सवार पांवटा साहिब निवासी विवेक शील और पंकज गौतम के कब्जे से कथित रूप से 720 कैप्सूल बरामद किए थे। आरोप लगाया था कि वे नशीली दवाओं के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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अदालत में सुनवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों के बयान अभियोजन के पक्ष में साबित नहीं हुए। इसके अलावा जब्ती और सैंपल प्रक्रिया में कई खामियां सामने आईं। विशेष न्यायाधीश ने निर्णय में कहा कि केवल दवाओं का कथित कब्जा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि दवाएं बिक्री या वितरण के उद्देश्य से रखी गई थीं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों का पालन न होने और सबूतों की कड़ी पूरी न होने के कारण आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने आरोपियों को बरी करते हुए जमानत बांड समाप्त करने और जब्त सामग्री को नियमों के अनुसार निपटाने का आदेश भी दिया।
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