नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों को अब भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इकाई के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग के उप-निदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) ने इस संबंध में जिला के सभी प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को निर्देश जारी किए हैं।
स्कूलों को पंजीकरण की यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करनी होगी। जारी आदेशों के अनुसार, यह पंजीकरण शुल्क संरचना कम से कम 12 स्काउट्स या गाइड्स की एक यूनिट के लिए निर्धारित की गई है। स्कूल पंजीकरण शुल्क और चार्टर फीस का भुगतान स्कूल के स्काउट्स एंड गाइड्स फंड से किया जाएगा, जबकि स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन और यूनिट लीडर (प्रधानाचार्य/मुख्य अध्यापक) की व्यक्तिगत फीस संबंधित व्यक्ति को स्वयं वहन करनी होगी।
विभागीय पत्र के अनुसार, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए कुल शुल्क 680 रुपये और सरकारी हाई स्कूलों के लिए 580 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें स्कूल पंजीकरण, चार्टर फीस, व्यक्तिगत फीस और यूनिट पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।
पंजीकरण शुल्क को आरटीजीएस या निफ्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर कम डीडीएससी (एसईसी) नाहन स्थित बैंक खाते 57210102253 आईएफएससी एचपीएससी0000572 (ब्रांच मैनेजर एचपीएससीबी डीसी ऑफिस नाहन) में 31 जुलाई तक जमा करवाना होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि देरी से पंजीकरण होने की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, फॉरवर्डिंग लेटर भेजते समय स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
राज्य मुख्य आयुक्त के निर्देशानुसार जिले के सभी स्कूलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विभाग द्वारा नियुक्त जिला समन्वयक से संपर्क किया जा सकता है।-