नाहन। फैमिली कोर्ट ने भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसके गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी कर मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 तय की है।
यह मामला शबनम एवं अन्य बनाम जुल्फान के बीच का है। याचिका में बताया गया कि प्रतिवादी जुल्फान जेल से रिहा होने के बावजूद न तो अदालत में पेश हुआ और न ही भरण-पोषण की बकाया राशि (1,28,500) का भुगतान किया। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रतिवादी जानबूझकर और बिना किसी उचित कारण के न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इससे पहले उसे कारावास भी भेजा जा चुका है, लेकिन रिहाई के बाद भी उसने न तो भुगतान किया और न ही न्यायालय में हाजिर हुआ। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए उसके गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
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