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दोषी चालक को दो साल का साधारण कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो
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नाहन (सिरमौर)।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन की न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने सड़क हादसे के एक दोषी को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 3500 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि अदालत ने उपमंडल संगड़ाह के कांडो गांव निवासी किरपाराम को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल 2016 को सुबह साढ़े 9 बजे के करीब संगड़ाह पुलिस को सूचना मिली कि जावगाधार में एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक नंबर एचपी71-3722 को दुर्घटनाग्रस्त पाया। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि यह ट्रक रेत भरकर रेणुका से हरिपुरधार की तरफ जा रहा था लेकिन जावगाधार के समीप चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सड़क हादसे में ट्रक में सवार ओमप्रकाश की मौत हो गई थी। जबकि, चालक किरपाराम व अन्य एक व्यक्ति तोताराम को भी गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने चालक के खिलाफ ट्रक को लापरवाही से चलाने का मामला दर्ज किया।
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सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पूरी तफ्तीश करने के बाद ट्रक चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अदालत में चालान पेश किया। इसके बाद अदालत ने चालक को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
 
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