अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर के गैर ऋणि किसानों के लिए खरीफ मौसम में इस वर्ष मक्की और धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
कृषि, उप-निदेशक नाहन डॉ. जगदीश चंद रनौत ने बताया कि गैर ऋणि किसान अपनी फसल का बीमा पहचान पत्र (आधार कार्ड) व अपनी भूमि रिकॉर्ड के आधार पर अपने निकटतम बैंक में करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बोई गई फसल के क्षेत्रफल के आधार पर उसकी फसल का प्रीमियम तय होगा तथा किसान को अपनी भूमि में मक्की, धान की फसल लगाने बारे वचन पत्र संबंधित बैंक को देना होगा।
उन्होंने बताया कि खरीब की फसल में मक्की तथा धान के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 1.39 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। केंद्र सरकार ने धान तथा मक्की के लिए 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बीमा राशि निर्धारित की है। किसान को मक्की का 456 रुपये प्रति हेक्टेयर व 36 रुपये प्रीमियम प्रति बीघा राशि बैंक में देनी होगी। जबकि धान की फसल के लिए 417 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 32 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम के रूप में देना होगा।