मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ लें पात्र : असलम
सिविल जज और अधिवक्ताओं ने दी जानकारी
पलहोड़ी लगाया गया विधिक जागरूकता शिविर
अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। सिविल जज जेएमआईसी कोर्ट नंबर 2 पांवटा असलम वेग ने कहा कि पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए लोगों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। मुफ्त विधिक जागरूकता शिविरों में पात्रता वालों को इस तरह की मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी जा रही है। सिविल जज ने पुलिस एक्ट और सिविल लॉ की जानकारी पलहोड़ी पंचायत में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में दी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करवाया गया। इसमें सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कु मार शर्मा ने शिक्षा का अधिकार कानून, लोगों को उनके अधिकार और जनता को मनरेगा में पात्रता की जानकारी दी। पांवटा बार एसोसिएशन के प्रधान हरप्रीत सिंह शाह, अधिवक्ता संदीप ठाकुर ने मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियमों, एनआई एक्ट-138, निशानदेही और अन्य विवादों को निपटाने की कानूनी जानकारी दी। शिविर में जनता द्वारा विभिन्न अधिनियमों से संबंधित पूछे सवालों का जवाब भी दिया गया। शिविर में पलहोड़ी पंचायत प्रधान ईसरा बेगम, उपप्रधान मुंशी खान, चूहड़ा खान, माजरा पुलिस थाना के मुख्य आरक्षी मंजीत सिंह, राजस्व विभाग से परमजीत सिंह, क्रिमनल अहलमद लायक राम और नाजर अशोक कुमार समेत पलहोड़ी पंचायत के प्रतिनिधियों, क्षेत्र के गण्यमान्य ग्रामीणों समेत करीब 90 लोगों ने भाग लिया।