हिमाचल प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत नियुक्त किए जाने वाले कुक-कम-हेल्पर्स की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयन मानदंडों में संशोधन करते हुए अब खाना बनाने के अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले अंक समाप्त कर दिए हैं। उनकी जगह शैक्षणिक योग्यता को शामिल किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी उपनिदेशकों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह संशोधन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चले मामले अनिला देवी बनाम राज्य सरकार में दिए गए निर्णय के बाद किया गया है। अदालत ने आदेश में कहा था कि वर्ष 2011 की पुरानी गाइडलाइन में खाना बनाने के अनुभव को परखने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया तय नहीं थी और न ही किसी संस्थान से अनुभव प्रमाणपत्र अनिवार्य किए गए थे। सरकार ने अब 8 दिसंबर 2011 की गाइडलाइन के नियम 10(ई)(6) में संशोधन करते हुए कुकिंग एक्सपीरियंस के अंकों को हटाकर शैक्षणिक योग्यता को शामिल किया है। अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। नई व्यवस्था के तहत इंटरव्यू में कुल 15 अंक निर्धारित किए गए हैं।