रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने संजय भोरिया निवासी हरियाणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 14 अप्रैल 2023 को पुलिस पार्टी ने नोगली से चेतन चौहान और एक अन्य व्यक्ति से 6.52 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।
इस संबंध में थाना रामपुर में अभियोग संख्या 51/2023 दर्ज किया गया। अन्वेषण के दौरान पाया गया कि संजय भोरिया अपर शिमला और सोलन में चिट्टा सप्लाई करता था। चेतन और एक अन्य महिला भी इससे चिट्टा खरीदते थे। संजय भोरिया के खिलाफ पुलिस थाना सोलन थाना कलायथ, थाना सिवान, थाना पंचकुला और हरियाणा में भी मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज हैं।
संजय भोरिया का नाम यहां पर पकडे गए चिट्टे के तस्करों की पूछताछ सामने आया है। अदालत के सामने अभियोजन विभाग ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करने के बाद अदालत ने सभी पहलुओं को बारीकी से देखने के बाद प्रथम दृश्य में आरोपी को चिट्टा तस्करी करने में संलिप्तता को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।