नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अरुण कुमार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत सुनाया गया।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल के अनुसार मामला 26 जून 2025 का है। उस दिन 15 वर्षीय नाबालिग स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अरुण कुमार नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई।