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दूनी में लोगों को बताए कानूनी अधिकार

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दूनी पंचायत में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में मौजूद ग्रामीण - फोटो : RAMPUR-HP
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के कल्पा उपमंडल की ग्राम पंचायत दूनी में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसमें लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव विक्रांत कौंडल ने दी।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के बाद राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इससे जरूरतमंद व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता से वंचित न रह सके।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुच्छेद-12 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, बच्चे, मानसिक रोगी, विकलांग, औद्योगिक श्रमिक, वरिष्ठ नागरिक, एचआईवी से ग्रसित, ट्रांसजेंडर और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
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इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों को निष्पक्ष और सार्थक न्याय निशुल्क उपलब्ध करवाना है। विधिक साक्षरता शिविर के दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए गठित वन स्टॉप सेंटर की परिचारिका प्रीति नेगी ने बताया कि भारत सरकार के बाल विकास मंत्रालय ने कल्पा में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया है।
इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई की सुरक्षा अधिकारी मीरा ने लोगों को पोक्सो एक्ट 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 से अवगत करवाया। पुलिस चौकी कल्पा के प्रभारी एएसआई लायक राम ने इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया।
लोगों से आग्रह किया कि वाहन चलाते समय नशे का सेवन न करें और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाएं। विधिक साक्षरता शिविर में करीब 50 महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत दूनी के प्रधान दीवान सिंह, उपप्रधान सोम चंद, महिला मंडल दूनी की प्रधान कांती देवी और सचिव सुनीता देवी मौजूद रहीं।
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