रोहड़ू (शिमला)। रोहड़ू में एसीजेएम कोर्ट नंबर-दो एलडी संदीप सिंह सिहाग ने भूमि पर ऋण की बकाया राशि होने के बावजूद फर्जी एनओसी बनाकर उसे बचने के जुर्म में विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने नहीं भरने पर 3 महीने का साधारण कारावास काटना पड़ेगा।
पुलिस छानबीन में पाया गया है कि आरोपी अजय बालटू पुत्र नरेंद्र बाल्टू निवासी गांव डाढी गुंसा तहसील जुब्बल जिला शिमला ने स्टेट बैंक की कुटाडा शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड पर खसरा संख्या 135 को गिरवी रखकर 1 लाख 80 हजार रुपये का ऋण लिया। उसने 1 जनवरी 2010 में ऋण की राशि को बढ़ाकर 2 लाख 90 हजार किया। इसके साथ ही आरोपी ने 15 लाख की राशि हाउस लोन के रूप में भी ली है।
मामला दर्ज होने के समय आरोपी अजय बाल्टू पर केसीसी में 1,57,166 रुपये और होम लोन में 17, 48,028 रुपये की राशि बकाया थी। इसके बावजूद आरोपी ने फर्जी एनओसी तैयार कर जमीन को 9 लाख रुपये में बेच दिया। इसकी उसने वर्ष 2011 में रजिस्ट्री भी करवा दी। न्यायालय ने ऋण की एवज में दर्शाई गई भूमि को फर्जी एनओसी बनाकर गैरकानूनी रूप से बेचने के जुर्म में सजा सुनाई है।