रामपुर बुशहर। जनवरी 2022 में 3 किलो 228 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने वीरवार को अहम फैसला सुनाते हुए राकेश कुमार निवासी गांव डीम, डाकघर जाओं, तहसील आनी, जिला कुल्लू को चरस रखने और बेचने का आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष के सशक्त कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने बताया कि दो जनवरी 2022 को एचआरटीसी की बस संख्या में बैठे राकेश कुमार से 3 किलो 228 ग्राम चरस बरामद हुई।
तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने राकेश कुमार को चरस रखने का जुर्म साबित होने पर 10 साल सशक्त कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल और कमल चंदेल ने की। संवाद