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Mandi News: चेक बाउंस के दोषी को तीन माह का कारावास

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। चेक बाउंस के एक दोषी को अदालत ने तीन माह के साधारण कारावास और एक लाख रुपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी की ओर से हर्जाना राशि अदा न करने पर उसे एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक के न्यायालय ने बल्ह तहसील के टांडा निवासी चेत राम की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर नलवाडी (गलमा) निवासी लालमन को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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अधिवक्ता लोकेश कपूर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार लालमन ने चेतराम से 90 हजार की राशि उधार ली थी। लालमन ने शिकायतकर्ता को 40 और 50 हजार रुपये के दो चेक जारी किए थे। जब चेकों को बैंक में भुगतान के लिए पेश किया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण ये बाउंस हो गए। राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था। अदालत ने फैसले में कहा कि चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। संवाद
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