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चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह कारावास, जुर्माने की सजा

Wed, 08 Jun 2016 07:10 PM IST
मंडी
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मंडी। मंडी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक विवेक खेनाल की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह का कारावास और 47 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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  शिकायतकर्ता मोती बाजार मंडी निवासी जितेंद्र कुमार पुरी ने अपने अधिवक्ता सतीश कौशल के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत में आरोप लगाया था कि दोषी सुंदरनगर के बाड़ी गांव निवासी रेवती रमण ने उससे यह कह कर पैसे उधार मांगे थे कि उसे कोई घरेलू जरूरत आन पड़ी है।

साथ ही यह भी वायदा किया था कि वह इस रकम को एक महीने के अंदर वापस कर देगा। इसके बावजूद बार- बार तकाजा करने पर भी शिकायतकर्ता ने पैसे वापस नहीं दिए और एक चेक पंजाब नेशनल बैंक सुंदरनगर का थमा दिया जो पर्याप्त निधि न होने के कारण बाउंस हो गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भी दिया, जिसका जवाब आरोपी ने नहीं दिया। आरोपी की अदालत ने यह दलील अस्वीकार कर दी कि उसने यह रकम शिकायतकर्ता को दे दी थी और उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई है। अदालत ने दोषी को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया। अदालत ने दोषी की सजा में रियायत की मांग भी यह कह कर ठुकरा दी कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
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