मंडी अदालत का फैसला, बैंक खाते में राशि वापस भेजने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। ऑनलाइन ठगी की शिकार महिला को राहत देते हुए मंडी की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नंबर-3) ने उसके खाते से धोखाधड़ी से निकाली गई 92 हजार रुपये की राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एसएचओ को निर्देश दिए कि प्रमाणित आदेश मिलने पर फ्रीज की गई राशि पीड़िता के खाते में भेजी जाए।
भावना देवी ने बताया था कि उनके एसबीआई गांधी चौक मंडी स्थित खाते से 92 हजार रुपये धोखाधड़ी से निकाले गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित खाते में 92,000.09 रुपये फ्रीज कर दिए थे और राशि लौटाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सुनवाई में किसी अन्य पक्ष ने दावा पेश नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने सुपुर्दारी बंधपत्र और जमानतदार की शर्त पर राशि वापस जारी करने के आदेश दिए।