फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mandi News: प्रतिबंधित प्लास्टिक पर अब पंचायत सचिव कर सकेंगे चालान

विज्ञापन
विज्ञापन
मंडी। शहरों की तर्ज पर अब गांवों में भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान मिलने पर कार्रवाई होगी। नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव कार्रवाई कर सकेंगे। नगर निकाय और नगर परिषद में आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी कार्रवाई करेंगे। बुधवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सभी नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत और अन्य पंचायत के अधिकारियों और सचिवों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलेभर में 200 के करीब अधिकारियों और सचिवों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें जुर्माने की तय राशि के बारे में भी बताया गया। साथ ही उन्हें भी लोगों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामान और रोक लगाने के लिए जागरूक करना होगा।
विज्ञापन


सिंगल यूज प्लास्टिक पर कितना है जुर्माना
100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो तक 3000 रुपये, एक किलो से पांच किलो तक 10 हजार और पांच किलो से 10 किलो तक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 20 हजार रुपये जुर्माना कर सकते हैं।
...
नगर निकाय और नगर पंचायतों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने को लेकर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिला में नगर निगम के आयुक्त, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायतों के सचिवों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। सभी को नियमों के बारे में बताया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-विनय कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडी
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें