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सुकेती और स्कोहडी खड्ड किनारे भवन निर्माण किया तो एफआईआर

Wed, 11 Jan 2017 09:38 PM IST
मंडी
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बिल्डिंग
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मंडी। शहर में सुकेती और स्कोहडी खड्ड के किनारे भवन निर्माण पर जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेशों के चलते रोक लगा दी है। आदेशों के बावजूद निर्माण करने वाले शहरियों पर नगर परिषद अब एफआईआर दर्ज करेगी। सुकेती व स्कोहडी खड्ड को एनजीटी ने हाई फ्लड लाइन के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू की है। एनजीटी के आदेशों पर प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। जिसके चलते पूर्ण रूप से निर्माण पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। मंडी शहर में इन दोनों ही खड्डों से दर्जनों मकान सटे हैं।
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आदेशों के चलते अब शहरी इन खड्डों के किनारे भवन निर्माण नहीं कर सकेंगे। नए आदेश जारी होने तक इन खड्डों के किनारे भवन निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इस सिलसिले में लंबे अरसे से प्रक्रिया चल रही थी। आदेशों के बाद से इस तरह के निर्माण पर पूर्ण रोक रहेगी। इन खड्डों के किनारे निर्माण पर पूर्ण सख्ती बरती जाएगी। गुपचुप तरीके से निर्माण में जुटे शहरियों पर प्रशासन व नगर परिषद के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए शहर भर में दबिश दी जाएगी।       
कोट्....      
नगर परिषद मंडी की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। सुकेती व स्कोहडी खड्ड के किनारे निर्माण करने वालों को इसे रोकने के आदेश दिए जाएंगे। इसके बावजूद निर्माण नहीं रोका जाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। भविष्य में इन खड्डों के किनारे निर्माण पर रोक रहेगी। कानून की अवहेलना पर टीसीपी व एमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।       
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उपायुक्त संदीप कदम ने कहा है कि मंडी शहर के मध्य से प्रवाहित होने वाली सुकेती तथा स्कोहडी खड्ड में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इन दोनों खड्डों को उच्च बाढ़ रेखा  (हाई फ्लड लाइन) के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया जारी है और आगामी आदेशों तक यहां किसी भी प्रकार के निर्माण इत्यादि पर पूर्ण रोक रहेगी।
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