मंडी। चरस के साथ पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को 11 साल के कठोर कारावास और 1,10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विशेष न्यायाधीश-एक की अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर गोहर तहसील निवासी राजेश कुमार को उक्त सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम के अनुसार 29 अक्तूबर 2017 को गोहर थाना पुलिस का दल गणई के पास गश्त पर था।
इस दौरान भदरौण की ओर से जंजैहली की ओर आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसके पास एक बैग था। वह पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बैग की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो 504 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
पुलिस ने एनडीपीएस का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। तहकीकात पूरी होने के बाद अदालत में अभियोग चलाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से व्यक्ति के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने राजेश कुमार को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद