मंडी। जिला बाल संरक्षण इकाई मंडी की ओर से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को समझाने के बारे में शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी एनआर ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार की ओर से दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है।
इसके अंतर्गत कोई भी दंपत्ती, एकल महिला या पुरुष बच्चा गोद ले सकता है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन होती है। सरंक्षण अधिकारी शैलजा अवस्थी ने प्रतिभागियों को दत्तक ग्रहण अधिनियम, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, योग्यता और सही मानदंडों बारे जानकारी दी। संवाद