मंडी। नगर एवं ग्राम योजना विभाग (टीसीपी) के अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद अवैैध भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला मंडी में 3300 से अधिक भवन अवैध हैं। अधिसूचना जारी होने से मंडी जिला के सैकड़ों अवैध भवन नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, नगर निकायों ने भी अवैध भवनों को नियमित करने की कवायद शुरू कर दी है।
इसके लिए भवन मालिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। यह अवधि अधिनियम लागू होने की तारीख 24 जनवरी से शुरू होगी। इसके बाद आगामी 60 दिन के अंदर अवैध भवन मालिक 1000 रुपये शुल्क सहित ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ भवन मालिकों को स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके बाद भवनों की जांच के बाद नियमानुसार उन्हें नियमित किया जाएगा।
टीसीपी नियमों को पूरा न कर पाने के कारण इन भवनों को बिजली व पानी के कनेक्शन तक नहीं मिले हैं और ये भवन अवैध रूप से चल रहे हैं। सरकार ने ऐसे भवनों को अब नियमित करने का फैसला लिया है। इसके लिए हाल ही में नगर नियोजन संशोधन विधेयक (टीसीपी) पारित किया है। इससे अवैध भवन नियमित हो जाएंगे और उन्हें बिजली पानी के कनेक्शन सहित तमाम सुविधाएं मिलेंगी। जिले के हजारों भवन मालिकों को इससे राहत मिलेगी।
कोट्स
नगर योजनाकार दिनेश लता गुलेरिया ने कहा कि वर्तमान स्थिति में जो अवैध भवन हैं, उन्हें नियमित करने के लिए भवन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद विभाग का अधिकारी व कर्मचारी भवन की निरीक्षण कर नियमितीकरण की आगामी प्रक्रिया अमल में लाएंगे।
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नगर परिषद मंडी की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि नगर निकायों के दायरे में आने वाले अवैध भवनों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए भवन मालिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 60 दिन के भीतर 1000 रुपये शुल्क सहित करने होंगे।