फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गृहकर के पुराने डिफाल्टरों को एक मुश्त अदायगी में नहीं मिलेगी दस फीसदी राहत

विज्ञापन
विज्ञापन
मंडी। मंडी नगर परिषद क्षेत्र में डिफाल्टर गृहकर दाताओं को 31 मार्च से पहले एकमुश्त अदायगी पर अब दस फीसदी छूट की राहत नहीं मिलेगी। यह फरमान नगर परिषद ने जारी कर दिए हैं। वहीं, साधारण उपभोक्ताओं को 31 से पहले गृहकर जमा करवाने पर दस फीसदी छूट मिलेगी। जबकि, इसके बाद गृहकर दाताओं को टैक्स की रकम पर दस फीसदी प्रतिमाह जुर्माना लगेगा। नगर परिषद ने वित्त वर्ष 2019-20 के तहत गृहकर के बिलों के आवंटन का काम शुरू कर दिया है।
विज्ञापन

फरवरी माह तक 13 वार्डों के दस हजार के करीब करदाताओं को बिल थमा दिए जाएंगे। इस बार बिलों के आवंटन का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। इन्हें प्रति बिल आठ रुपये तक की आमदनी नगर परिषद की ओर से होगी।
हर वार्ड में दो-दो महिलाओं की ड्यूटी
मंडी शहर में नगर परिषद की ओर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत किया जा रहा है। इसको लेकर नगर परिषद घर-घर गृह कर देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आठ रुपये अदा कर रही है। हर वार्ड में गृह कर देने के लिए दो-दो महिलाएं तैनात की गई हैं। सभी 13 वार्डों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं घर-घर जाकर गृह कर बिल बांट रही हैं।
विज्ञापन

4-5 करोड़ रुपये की कुंडली मारे
बैठे हैं होटल और ढाबा मालिक
मंडी शहर में सरकारी भवनों, होटलों और ढाबा मालिकों पर सबसे अधिक गृहकर बकाया है। अभी भी नगर परिषद के चार से पांच करोड़ रुपये पर कुंडली मारे बैठे हैं। ये कई सालों से नगर परिषद को कर अदा नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को हर महीने जुर्माना लगाया जा रहा है और हर महीने करों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि, अब नगर परिषद इन डिफाल्टरों के खिलाफ कोर्ट में जा रही है।
जल्द जमा करें गृह कर : बीआर नेगी
कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने सभी उपभोक्ताओं को तय समय में गृह कर अदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुराने डिफाल्टरों को एकमुश्त अदायगी पर दस फीसदी छूट नहीं मिलेगी। जबकि, सामान्य उपभोक्ताओं को 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करवाने पर दस फीसदी रियायत मिलेगी और उसके बाद टैक्स टैक्स जमा करवाने पर दस फीसदी प्रतिमाह जुर्माना होगा। पुराने डिफाल्टरों से कोर्ट में वसूली की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें