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Mandi News: गारंटर ने चुकाए 2.75 लाख, कर्जदार से वसूली का फैसला बरकरार

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जिला न्यायालय की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला न्यायालय मंडी ने बैंक ऋण की राशि अदा करने वाले गारंटर के पक्ष में निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। जिला न्यायाधीश की अदालत ने हेमराज की अपील खारिज करते हुए 2.75 लाख रुपये की वसूली के आदेश को सही ठहराया।
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मामले के अनुसार, वर्ष 1982 में हेमराज के नाम पर एचपी ग्रामीण बैंक की गाड़ागुसैन शाखा से सात हजार रुपये का ऋण लिया गया था। भूरी सिंह और एक अन्य व्यक्ति इसके गारंटर बने थे। ऋण नहीं चुकाने पर बैंक ने कर्जदार और गारंटरों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की। इस दौरान भूरी सिंह की जमीन कुर्क हो गई। जमीन की नीलामी से बचने के लिए भूरी सिंह ने बैंक को समझौते के तहत 2.75 लाख रुपये चुकाए। बाद में उसने हेमराज से राशि वापस मांगी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ।
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