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Mandi News: घी-पनीर के चार सैंपल भरे, जांच को भेजे जाएंगे लैब

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कोटपा उल्लंघन पर आठ के चालान, 1600 रुपये जुर्माना
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मंडी शहर से पंडोह तक जिला फ्लाइंग स्क्वायड ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। तंबाकू उत्पादों को लेकर नियमों की अनदेखी पर मंगलवार को जिला फ्लाइंग स्क्वायड ने मंडी शहर से पंडोह तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्रवाई की। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत टीम ने आठ चालान किए और 1600 रुपये जुर्माना वसूला।
कार्रवाई के दौरान चार दुकानों पर नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड नहीं मिला। इस पर 800 रुपये जुर्माना किया गया। वहीं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने संबंधी साइनेज न लगाने पर भी चार चालान किए गए। इन पर भी 800 रुपये जुर्माना लगाया गया।
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उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पंडोह क्षेत्र में बिना पंजीकरण खाद्य उत्पाद बेच रहे एक व्यक्ति का चालान किया। इसके अलावा विभागीय टीम ने देसी घी के तीन अलग-अलग ब्रांड के तीन सैंपल और पनीर का एक सैंपल भी जांच के लिए लिया है। उधर, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
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सरसों तेल का सैंपल निकला असुरक्षित

सुंदरनगर से लिए गए सरसों तेल के सैंपल की प्रयोगशाला रिपोर्ट में इसे असुरक्षित (अनसेफ) बताया गया है। जांच में तेल की वीआर रीडिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली। रिपोर्ट में किसी दूसरे तेल की मिलावट की भी पुष्टि हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करेगा।
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