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मंडी में जमाखोरी और मुनाफाखोरों पर कसा शिकंजा

Tue, 17 Nov 2015 10:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी, सरकाघाट
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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है। एसडीएम सरकाघाट की अदालत ने जमाखोरी व मुनाफा खोरी करने पर नौ व्यापारियों को 26 हजार रुपये जुर्माना किया है। एसडीएम कोर्ट से जुर्माना होने से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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गत दिनों पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विशेष के छापामारी के दौरान विभागीय टीम ने सरकाघाट बाजार में औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम ने नौ दुकानदारों को नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़ा था। उक्त दुकानदार बिना रेट लिस्ट सब्जी और अन्य सामान बेचते हुए पाए गए। वहीं कुछ दुकानदारों ने तय सीमा से अधिक दालों स्टॉक रखा हुआ था। नियमानुसार बीस क्विंटल से अधिक दालें एक साथ स्टॉक में नहीं रखी जा सकती हैं।
निरीक्षण के दौरान कुछ ढाबों व होटलों से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी पकड़े गए। मामले को लेकर विभागीय निरीक्षक ने एसडीएम की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यापारियों को जवाबतलब किया था। मामले में व्यापारियों की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर एसडीएम डॉ सुरेश की कोर्ट ने मुनाफाखोरी और जमाखोरी उन्मूलन एक्ट 1977 की धारा चार एक के तहत नौ व्यापारियों से 26 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए।
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इधर, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक पंकज शर्मा ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के विरुद्घ अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। वहीं, खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि नियमों का पालन करें और रेट लिस्ट प्रदर्शित करें। जिससे उपभोक्ता सही दाम पर सामान ले सकें। नियमों की अवहेलना पर नियमानुुसार कार्रवाई की जाएगी।
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