सुंदरनगर (मंडी)। वर्ष 1993 में बीबीएमबी में बेल्डर के रूप में अपनी नियुक्ति के समय दसवीं कक्षा का जाली प्रमाणपत्र जमा करने और धोखाधड़ी के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरनगर की अदालत ने दोषी ठहराया है।
गांव सोइला लोअर तहसील सदर बिलासपुर के निवासी रोशन लाल को अदालत ने 8000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जांच से पता चला था कि आरोपी केवल 6वीं पास था और उसने प्रमाण पत्र में गलत जन्मतिथि भी डाली थी।
सितंबर 2008 में शिकायत पर पुलिस थाना में यह मामला दर्ज किया गया था। 2010 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था जिसके बाद मामला कोर्ट में चला। संवाद