बल्ह क्षेत्र के ढांगू मुहाल में एक व्यक्ति को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना महंगा साबित हुआ है। तहसीलदार बल्ह ने उक्त व्यक्ति के विरुद्घ कार्रवाई करते हुए 49 लाख रुपये जुर्माना किया है। राजस्व विभाग ने हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 163 (3) के तहत कार्रवाई कर कब्जाधारक को जुर्माना लगाया है।
वर्ष 2013 में अतिक्रमण की शिकायत पर तत्कालीन हलका पटवारी ने नाजायज अवैध कब्जा पाया था। राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए 29 अगस्त 2015 को बेदखली वारंट जारी किया है। जानकारी के अनुसार नेर ढांगू मुहाल स्थित चार बीघा सरकारी भूमि पर एक व्यक्ति ने वर्ष 2013 से अवैध कब्जा कर रखा था।
मामला तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन था। तहसीलदार बल्ह जय गोपाल ने नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाते हुए जुर्माना करने और बेदखली वारंट जारी किए हैं। तहसीलदार ने बताया कि ढांगू मुहाल में करीब चार बीघा जमीन पर कब्जा किया था। पिछले काफी समय से राजस्व विभाग की जमीन को उपयोग में ला रहा था।
अवैध कब्जा करने की शिकायत मिलने पर हलका पटवारी ने भी मौके पर छानबीन की थी। जिसमें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था। सरकारी जमीन पर धड्डले से जमीन पर खेती की जा रही थी। इधर, तहसीलदार बल्ह जय गोपाल ने बताया कि एक को सरकारी भूमि में कब्जा करने पर 49 लाख 6 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। व्यक्ति को बेदखली वारंट भी जारी किया गया है।