पत्नी की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माने के आदेश दिए। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत पर दोषी को एक साल की कैद की सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने राकेश कुमार पुत्र रूप लाल गांव दबरोट डाकघर मढ़ी जिला मंडी को अपनी पत्नी सुमना देवी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अक्तूबर 2013 को तांबो देवी ने दूरभाष से धर्मपुर पुलिस चौकी को सूचना दी थी कि गांव दबरोट में सुमना देवी नामक महिला की हत्या हुई है। पुलिस जांच में पाया गया कि महिला का हत्यारा उसका पति राकेश कुमार ही है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में बीस गवाह पेश किए गए। जिनके द्वारा अभियोजन के उप जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज की दलीलों पर अदालत ने सहमत होते हुए आरोपी पति राकेश कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी राकेश कुमार को भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत सजा सुनाई।