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चेक बाउंस मामले में एक साल के कारावास की सजा

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सरकाघाट(मंडी)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक हरमेश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद बृजलाल पुत्र सुखराम निवासी अपर बरोट को एक साल कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 2 लाख 78 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं।
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शिकायतकर्ता प्रबंधक हिमाचल ग्रामीण बैंक पोंटा ने आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करवाई थी। अधिवक्ता सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि आरोपी ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पोंटा से चार लाख का ऋण जीप के लिए जुलाई 2010 में लिया। ऋण चुकाने के लिए उसने 21 फरवरी 2013 को 1,78,000 का चेक मैनेजर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पोंटा को दिया। लेकिन वह चेक बाउंस हो गया। मैनेजर ने अधिवक्ता सुरेंद्र ठाकुर के माध्यम से लीगल नोटिस जारी किया। तय समय मेें भुगतान की हिदायत दी। लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं हो सका। अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस दायर किया गया। आरोप साबित होने पर अदालत ने सजा सुनाई।
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