सुंदरनगर (मंडी)। उपमंडल के सेरीकोठी में हुई मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सुंदरनगर पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में मारपीट की धाराओं के साथ ही आईपीसी की धारा 325 और 307 को भी जोड़ दिया है।
मंगलवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुंदरनगर की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जगदीश पुत्र नारायण दास गांव बड़यार डाकघर सेरीकोठी तहसील निहरी ने 13 मार्च को पुलिस में बयान दर्ज करवाए थे कि वह दुर्गा इलेक्ट्रिकल कंपनी कांगू में सुपरवाइजर है।
12 मार्च को ड्यूटी करने के बाद वह अपनी गाड़ी से घर जा रहा था। गाड़ी में उसके साथ कुलदीप पुत्र विश्वनाथ भी बैठा था। रात करीब पौने नौ बजे जब वह धारली शिव गुफा के समीप पहुंचे तो आरोपियों ने अपनी गाड़ी सड़क के बीच खड़ी की थी। जब उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहा तो तीनों ने उसके साथ डंडे से मारपीट की और उसे वहीं फेंक कर भाग गए थे।
गाड़ी में सवार उसके दोस्त ने अन्य लोगों की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाया। सुंदरनगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहां उसका उपचार जारी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया।
आरोपियों की पहचान रमेश कुमार निवासी बखारी डाकखाना सेरीकोठी तहसील निहरी, हितेश कुमार निवासी हवाणु डाकखाना सिध्याणी तहसील बल्ह और गंगवीर सिंह निवासी झमराड़ी डाकखाना कोठी तहसील बल्ह जिला मंडी के रूप में हुई है। उधर, डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले में नियमानुसार जांच जारी है।