मंडी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बार-बार लापरवाही बरतने और नियमों को तोड़ने वाले आदतन अपराधियों पर मंडी अदालत ने कड़ा शिकंजा कसा है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने ऐसे आठ चालकों पर कुल 7,66,650 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। जुर्माने के साथ-साथ इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं।
अदालत ने इन लापरवाह चालकों को जमानती वारंट और वाहन जब्ती के कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 दिसंबर को तलब किया था। पेश हुए आठ चालकों ने अदालत के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन पर यह दंडात्मक कार्रवाई की गई।
अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि लाइसेंस सस्पेंशन की अवधि के दौरान यदि कोई भी चालक वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी दोषियों के असली लाइसेंस संबंधित अथॉरिटी को भेज दिए गए हैं और आदेश की कॉपियां जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों को प्रेषित कर दी गई हैं। इसके अलावा अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने वाले आरोपियों के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किए जा रहे हैं।
किस पर कितना लगा जुर्माना
चालक का नाम, चालानों की संख्या, जुर्माने की राशि, लाइसेंस निलंबन
रोहित, 101 चालान, 302100, 6 महीने
प्रशांत चंदेल, 47 चालान, 1,21,800, 3 महीने
सुशील, 47 चालान, 1,16,100, 3 महीने
रजत उपाध्याय, 37 चालान, 73,850, 3 महीने
सुमीत शर्मा, 35 चालान, 57,200, 3 महीने
फारूक हसन, 36 चालान, 44,200, 3 महीने
प्रदीप, 24 चालान, 42,200, 3 महीने
जुबेर अहमद, 13 चालान, 9,200, 3 महीने