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Mandi News: पधर उपमंडल में प्रतिबंध, चिह्नित स्थानों पर ही होगी पटाखों की बिक्री

Tue, 29 Oct 2024 08:48 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
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पधर (मंडी)। दीपावली त्योहार को लेकर उपमंडल पधर में प्रशासन ने आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री को लेकर कड़ा कदम उठाया है। एसडीएम सुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थानों को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
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इन स्थानों के अलावा, पधर में किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों और आतिशबाजी का भंडारण एवं बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एसडीएम पधर ने बताया कि यह कदम पटाखों के कारण होने वाली आगजनी की घटनाओं को रोकने और भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि पधर बाजार में दुकानों में पटाखों और विस्फोटक सामग्री का भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को टाला जा सके। पटाखों की बिक्री के इच्छुक व्यक्ति एसडीएम पधर के कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना लाइसेंस के पटाखे या अन्य विस्फोटक सामग्री बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति और निर्धारित स्थान को छोड़कर आतिशबाजी या पटाखों की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सिर्फ इन स्थानों पर होगी बिक्री
पंचायत घर डलाह का मैदान

पटवारखाना उरला का पिछला भाग
कुन्नू में हरड़गलू मेले का मैदान
बरोट में लक्कड़ बाजार
पाली में पटवारखाना के पास खुला क्षेत्र
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