मंडी। जिला सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने ब्यास सदन मंडी में सीसीटीवी कैमरा चोरी और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में आरोपी रोहन (निवासी भ्यूली, मंडी) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने यह फैसला आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और उसकी पुनरावृत्त अपराध प्रवृत्ति को देखते हुए सुनाया। आरोपी पहले से छह आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया है।
पुलिस के अनुसार बीते 10 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे रोहन ने अपने साथी राहुल के साथ मिलकर ब्यास सदन स्थित शराब भंडारण केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश की। असफल होने पर दोनों ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर उसे चुरा लिया। घटना की पूरी रिकॉर्डिंग अन्य कैमरों में कैद हो गई, जिससे दोनों की पहचान संभव हुई।
इसके बाद आरोपी फरार होकर मनाली चला गया था और गिरफ्तारी से बचता रहा। 18 जुलाई को मंडी लौटने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी पहले से छह आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया है। अधिकांश अपराध समान प्रकृति के हैं। न्यायालय ने माना कि पूर्व में मिली जमानतों का उस पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ा। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरोपी को जमानत देना न्याय की भावना के विपरीत होगा।